कवर्धा न्यूज़ - जिला जेल कबीरधाम के 500 मीटर दायरे में नो-ड्रोन फ्लाइंग : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जिला जेल की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए किया आदेश जारी
Chief Editor - Digvendra Kumar Gupta / Tue, Apr 7, 2026 / Post views : 250
जिला जेल कबीरधाम के 500 मीटर दायरे में नो-ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जिला जेल की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए किया आदेश जारी
कवर्धा, 07 अप्रैल 2026। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपाल वर्मा ने जिला जेल कबीरधाम की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी किया है। आदेशानुसार जिला जेल कबीरधाम परिसर की सीमा से 500 मीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को नो-ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
जिला जेल परिसर में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका को रोकने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जेल के आसपास ड्रोन उड़ान को नियंत्रित करना आवश्यक माना गया है। भौगोलिक दृष्टि से जिला जेल कबीरधाम के उत्तर एवं पश्चिम दिशा में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कवर्धा एवं अन्य बस्तियां स्थित हैं। इन क्षेत्रों से असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन के माध्यम से जेल परिसर में प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाए जाने की संभावना बनी रहती है, जिससे जेल की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। विशेष रूप से आगामी त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु यह कदम उठाया गया है। आदेश में यह स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ान पूर्णतः निषिद्ध रहेगी तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Chief Editor - Digvendra Kumar Gupta
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