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मुंगेली न्यूज़ -प्रेस क्लब मुंगेली व ग्राम छतौना में 14 मार्च की नेशनल : अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: विधिक जागरूकता शिविर, महिलाओं को बताए गए अधिकार

Chief Editor - Digvendra Kumar Gupta / Mon, Mar 9, 2026 / Post views : 209

जिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली (छ.ग.)

समाचार

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: विधिक जागरूकता शिविर, महिलाओं को बताए गए अधिकार

प्रेस क्लब मुंगेली व ग्राम छतौना में 14 मार्च की नेशनल लोक अदालत की दी जानकारी

मुंगेली, 09 मार्च 2026// अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली द्वारा विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन कर महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। प्राधिकरण की सचिव श्रीमती कंचनलता आचला ने बताया कि प्रेस क्लब मुंगेली में आयोजित शिविर में पैरालीगल वालंटियर धर्मेंद्र शर्मा ने उपस्थित महिलाओं को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर वर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की उपलब्धियों और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाओं के अधिकार, समानता और सशक्तिकरण के महत्व पर विशेष चर्चा की गई।

कार्यक्रम में बताया गया कि महिलाएं आज शिक्षा, विज्ञान, राजनीति और खेल सहित कई क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रही हैं। समाज के हर व्यक्ति को महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण का समर्थन करना चाहिए ताकि एक समान और सशक्त समाज का निर्माण हो सके। इस दौरान आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में भी जानकारी दी गई तथा लोगों को इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी भी दी गई। इसी कड़ी में थाना जरहागांव अंतर्गत ग्राम छतौना में महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में जिला महिला बाल विकास अधिकारी संजुला शर्मा, लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्रीमती द्रोपदी कश्यप एवं पीएलवी गौतम चंद सहित अन्य उपस्थित रहे।

शिविर में ग्रामीण महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध कानून, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, महिला हेल्पलाइन नंबर, शिकायत प्रक्रिया तथा बाल विवाह प्रतिषेध कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही नेशनल लोक अदालत के लाभ और उसमें मामलों के त्वरित निराकरण की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। अधिकारियों ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और कानूनी सहायता का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दी गईं।

क्रमांक//03-37 सुजीत कुमार सिंह// फोटो

Chief Editor - Digvendra Kumar Gupta

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