: एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता : जागरूकता शिविरों का आयोजन
Admin / Mon, Dec 2, 2024 / Post views : 213
एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता : जागरूकता शिविरों का आयोजन
Lok seva news 24 Bureau Chief - Digvendra Gupta कवर्धा, 02 दिसंबर 2024। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम (कवर्धा), श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे के निर्देशानुसार और मार्गदर्शन में जिले में विभिन्न विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में से एक महत्वपूर्ण शिविर शासकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास में आयोजित किया गया, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला न्यायालय की न्यायिक मजिस्ट्रेट कु. पूजा मंडावी और कु. वर्षा गुर्दे ने एचआईवी/एड्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एड्स एक गंभीर बीमारी है, जो एचआईवी (ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस) संक्रमण के कारण होती है। यह रोग असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त का उपयोग, दूषित सिरिंज और ब्लेड के साझा उपयोग से फैलता है। उन्होंने इस बीमारी की जानकारी को बचाव का सबसे बड़ा साधन बताते हुए इससे बचने के प्रभावी उपायों पर भी प्रकाश डाला। जागरूकता का यह अभियान छात्रावास तक सीमित नहीं था। ग्राम पंचायत सूरजपुरा, घटमुढ़वा और दुर्जनपुर में भी विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में ग्रामीणों को एचआईवी/एड्स से संबंधित जानकारी के साथ-साथ उनके विधिक अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया गया। न्यायाधीशगण ने बताया कि विधिक सेवा अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत एचआईवी/एड्स पीड़ित व्यक्तियों को भी निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार है। इस प्रावधान के तहत, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या समिति के कार्यालय से निःशुल्क अधिवक्ता और कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर छात्रावास अधीक्षक श्रीमती अनीता ठाकुर, पीएलव्ही श्रीमती प्रभा गहरवार, श्री किसन साहू और श्री विजय सिंह राजपूत भी उपस्थित थे। उन्होंने भी इस जागरूकता अभियान को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई।
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