मुंगेली न्यूज़ -जिला प्रशासन की तत्परता से रूका नाबालिग बालिका का विवाह : जिला प्रशासन की तत्परता से रूका नाबालिग बालिका का विवाह
Chief Editor - Digvendra Kumar Gupta / Thu, Mar 6, 2025 / Post views : 199
जिला जनसंपर्क विभाग मुंगेली (छ.ग.)
समाचार
जिला प्रशासन की तत्परता से रूका नाबालिग बालिका का विवाह
मुंगेली, 06 मार्च 2025// जिला प्रशासन की तत्परता से 05 मार्च को लोरमी विकासखण्ड के ग्राम साल्हेघोरी में एक नाबालिग बालिका का विवाह रूकवाया गया। कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देशानुसार जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत जिला स्तरीय टीम का गठन किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमति संजुला शर्मा ने बताया कि लोरमी अंतर्गत नाबालिग बालिका के विवाह की सूचना मिलने पर टीम तत्काल मौके पर पहुंची और परिजनों को दुष्परिणाम बताते हुए बाल विवाह नहीं कराने की समझाईश देते हुए हल्दी की रस्म शुरू होने से पहले विवाह को स्थगित कराया गया।
बालिका के परिजन गरीबी, अशिक्षा व आर्थिक स्थिति कमजोर होने एवं मजदूरी करने अन्य राज्य पलायन करने के लिए विवाह करा रहे थे। बालिका ने विवाह से इंकार करते हुए बताया कि वह कक्षा 10वीं तक पढ़ी है और आगे पढ़ना चाहती है। बालिका को बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया गया। इस दौरान बाल कल्याण समिति के सदस्य श्रीमति लक्ष्मी साहू, जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती अंजुबाला शुक्ला और चाईल्ड हेल्पलाइन समन्वयक श्री उमाशंकर कश्यप द्वारा बालिका को श्रीफल, पेन और डायरी प्रदान कर सम्मानित किया गया और बालिका के माता-पिता को हरसंभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। गौरतलब है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अंतर्गत बाल विवाह कराए जाने पर 02 वर्ष की सजा के साथ 01 लाख रूपए का जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाह रोकने एवं संरक्षण वाले बच्चों की मदद के लिए चाईल्ड हेल्पलाईन नम्बर 1098 पर कॉल कर सकते हैं।
क्रमांक//03-14// सुजीत कुमार सिंह//चंद्राकर// फोटो 11
Chief Editor - Digvendra Kumar Gupta
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